अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभु राज्य (अंग्रेजी: Sovereign state) अइसन गैर-भौतिक कानूनी इकाई होला जवना के एगो केंद्रीय शासन या सरकार के रूप में पहिचानल जाय आ ऊ कौनों भूगोलीय क्षेत्र के ऊपर आपन संप्रभुता रखत होखे।

यूनाइटेड नेशंस के सगरी सदस्य संप्रभु राज्य हवें, बाकिर सगरी संप्रभु राज्य एकर सदस्ये होखें ई जरूरी ना बाटे।

अंतराष्ट्रीय नियमन के अनुसार संप्रभू राज्य ऊ होखेला जेकरा लगे निश्चित आबादी, एगो सरकार आ दोसर संप्रभू राज्यन ले संबध बनावे के सकान होखेला। ई त अइसहीं बुझल जा सकेला की एगो संप्रभू राज्य ना केहू पऽ निर्भर रहेला नाहीं केहू के दबाव मे रहि के काम करेला।